राजस्थान चिरंजीवी योजना
राजस्थान में सरकार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ा दिया है। इस योजना के तहत अब सरकार ने 25 लाख रुपए तक का मेडिक्लेम उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। इसके साथ ही सरकार ने ईडब्ल्यूएस परिवारों का प्रीमियम भी फ्री करने की घोषणा की है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 2021 में शुरू की गई थी।
अगले वित्तवर्ष से ईडब्ल्यूएस कैटेगिरी के परिवारों काे चिरंजीवी योजना के तहत फ्री बीमा देने का एलान किया है। लघु एवं सीमांत किसान, राज्य में काम करने वाले संविदा कर्मचारी, नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम (NFSA) से जुड़े परिवारों, कोविड से प्रभावित परिवारों और सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवारों को फ्री बीमा का लाभ दिया जा रहा है। इसके तहत इन कैटेगिरी के परिवारों को बीमा की क्लेम राशि नहीं देनी पड़ती।
850 रुपए है बीमा क्लेम राशि
वर्तमान में राजस्थान में 1.37 करोड़ से ज्यादा परिवारों का चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसमें से 1.2 लाख 16,706 परिवारों को 850 रुपए प्रिमियम राशि देकर बीमा लेना पड़ा है। जबकि 50 फीसदी प्रिमियम राज्य सरकार वहन करती है। इन परिवारों के अलावा शेष परिवारों का प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार ने किया है। अब सरकार अगले साल से इसमें ईडब्ल्यूएस परिवारों से भी प्रीमियम नहीं लेगी।
10 से बढ़ाकर 25 लाख की बीमा राशि
इस योजना के तहत क्लेम राशि को सरकार ने अगले साल से 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने का ऐलान किया है। इसमें हार्ट, किडनी, लिवर ट्रांसप्लांट के अलावा कैंसर और अन्य बीमारियों का इलाज कवर हो रहा है। इसके साथ ही चिरंजीवी दुर्घटना योजना के तहत क्लेम राशि को 5 लाख से बढ़ाकर अगले साल 10 लाख रुपए करने की घोषणा की है।
योजना की खास बातें
राजस्थान के प्रत्येक परिवार हेतु 10 लाख का केशलेस बीमा कवरेज की सुविधा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के लाभार्थियों को पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं। बीमा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वाहन किया जाएगा।
लघु व सीमांत कृषक, संविदा कर्मी एवं अन्य लाभार्थी खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर ई मित्र पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बीमा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वाहन किया जाएगा।
इसके अलावा अन्य परिवारों को रु850 प्रति वर्ष प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
आवेदन करने के लिए जन आधार नंबर या जन आधार पंजीयन रसीद होना अनिवार्य। जन आधार कार्ड न होने पर सर्वप्रथम जन आधार नामांकन करवाना अनिवार्य।